Rajsthan Palnhaar Yojana 2021 पालनहार योजना राजस्थान 2021: ऑनलाइन आवेदन | एप्लीकेशन फॉर्म – राजस्थान योजना के तहत राज्य के अनाथ बच्चों को या जिनके माता-पिता की मृत्यु हो गयी है, ऐसे अनाथ बच्चों के पालन-पोषण, शिक्षा आदि की व्यवस्था संस्थागत नहीं की जाएगी। इसके लिए समाज के में रहने वाले बालक-बालिकाओं के निकटतम रिश्तेदार, परिचित व्यक्ति के परिवार में इच्छुक व्यक्ति को पालनहार बनाकर राज्य की ओर से पारिवारिक माहौल में शिक्षा, भोजन, वस्त्र एवं अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी
योजना का नाम | पालनहार योजना राजस्थान |
आरम्भ की गई | मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा |
लाभार्थी | बेसहारा बच्चे |
आवेदन की प्रक्रिया | ऑनलाइन |
उद्देश्य | बच्चो की शिक्षा प्रदान करना |
लाभ | बच्च तक शिक्षा के अवसरों की आसान पहुंच |
श्रेणी | राजस्थान सरकारी योजनाएं |
आधिकारिक वेबसाइट | sje.rajasthan.gov.in |
प्रात्रता बच्चो की लिस्ट
- अनाथ बच्चे
- न्यायिक प्रक्रिया से मृत्यु दण्ड/ आजीवन कारावास प्राप्त माता-पिता की संतान
- निराश्रित पेंशन की पात्र विधवा माता की अधिकतम तीन संताने
- नाता जाने वाली माता की अधिकतम तीन संताने
- पुर्नविवाहित विधवा माता की संतान
- एड्स पीडित माता/पिता की संतान
- कुष्ठ रोग से पीडित माता/पिता की संतान
- विकलांग माता/पिता की संतान
- तलाकशुदा/परित्यक्ता महिला की संतान
दी जाने वाली राशि / मिलने वाली राशि
- इस योजना के तहत हर अनाथ बच्चे एवं पात्र बच्चे को 5 वर्ष की आयु तक 500 रूपये धनराशि प्रतिमाह प्रदान की जाएगी
- स्कूल में दाखिला लेने के बाद से 18 वर्ष के होने तक 1,000 रूपये हर माह दिए जायेंगे।
- और बच्चो को उनके कपड़ो, जूते इत्यादि के लिए 2,000 रूपये प्रतिवर्ष अलग से दिए जायेंगे।
पात्रता
- इस योजना के तहत आवेदक राजस्थन के स्थायी निवासी होने चाहिए ।
- पालनहार परिवार की वार्षिक आय 1.20 लाख रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- ऐसे अनाथ बच्चों को 2 वर्ष की आयु में आंगनबाड़ी केन्द्र पर तथा 6 वर्ष की आयु में स्कूल भेजना अनिवार्य है।
दस्तावेज़
- अनाथ बच्चे – माता पिता के मृत्यु प्रमाण पत्र की कॉपी
- मृत्यु दंड /आजीवन कारावास प्राप्त माता पिता के बच्चे – दण्डादेश की प्रति
- निराश्रित पेंशन की पात्र विधवा महिला के तीन बच्चे – विधवा पेंशन भुगतान आदेश की प्रति
- पुनर्विवाह विधवा माता के बच्चे – पुनर्विवाह के प्रमाण पत्र की प्रति
- अच् आई वी/ एड्स पीड़ित माता /पिता के बच्चे – ए आर टी सेंटर द्वारा जारी ए आर डी डायरी /ग्रीन कार्ड की कॉपी
- कुष्ठ रोग से पीड़ित माता /पिता के बच्चे – सक्षम बोर्ड द्वारा जारी किये गए चिकित्सा प्रमाण पत्र की प्रति
- नाता जाने वाली माता के तीन बच्चे – नाता गए हुए एक वर्ष से अधिक समय होएं का प्रमाण पत्र
- विशेष योग्यजन माता /पिता के बच्चे – 40 %या अधिक निशक्तता के प्रमाण की प्रति
- तलाकशुदा /परित्यक्ता महिला के बच्चे – तलाकशुदा परित्यक्ता पेंशन भुगतान आदेश की प्रति
अन्य दस्तावेज
- पालनहार का आधार कार्ड
- भामाशाह कार्ड
- मूल निवास प्रमाण पत्र
- राशन कार्ड
- पहचान पत्र
- बच्चे का आंगनबाड़ी में पंजीकरण का प्रमाण पत्र / विद्यालय में अध्यनरत होने का प्रमाण-पत्र
- बच्चे का आधार कार्ड
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
पालनहार योजना राजस्थान 2021 में आवेदन कैसे करे?
- सबसे पहले आपको इस योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है। इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जायेगा।
- वेबसाइट के होम पेज पर आपको सबसे नीचे “पालनहार योजना हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप” के विकल्प पर क्लिक करने के बाद आपके सामने आवेदन प्रारूप प्रदर्शित हो जायेगा। इसके आपको आवेदन पत्र प्रारूप डाउनलोड कर लेना है।
- इस आवेदन फॉर्म में अपनी व्यक्तिगत जानकारी जैसे – पालनहार का नाम , जन्मतिथि आदि का विवरण दर्ज करके आपको अपने सभी दस्तावेज अटैच कर देना है।
- अब शहरी क्षेत्र के निवासी अपना आवेदन फॉर्म शहर के विभागीय जिला अधिकारी के पास और ग्रामीण क्षेत्र के निवासी अपने फॉर्म को संबंधित विकास अधिकारी के पास या ई मित्र कियोस्क केंद्र में जाकर जमा कर देना है।
- इस प्रकार आपका पालनहार योजना राजस्थान (Rajasthan Palanhar Yojana) आवेदन सफल हो जायेगा।
एप्लिकेशन फॉर्म कैसे डाउनलोड केसे करें
- सबसे पहले उम्मीदवार सामाजिक न्याय अधिकारिकता की आधिकारिकता वेबसाइट पर जाएँ।
- उसके बाद आप स्कीम लिंक पर क्लिक करे और पालनहार योजना का चयन करे।
- अब आपकी स्क्रीन पर राजस्थान पालनहार योजना का आवेदन फॉर्म आपकी स्क्रीन पर आजायेगा। आपको फॉर्म डाउनलोड करना है और उसके बाद प्रिंट करके निकाल ले।
- अब आप फॉर्म में योग्यता पात्रता श्रेणी के अनुसार सारी जानकारी दर्ज कर ले।
- और आवेदन फॉर्म के साथ सारे दस्तावेज भी संलग्न कर ले।
- ध्यान दे यदि आप शहर में निवास करते है तो आपको आवेदन फॉर्म जिला अधिकारी के पास जमा करवाना होगा।
- यदि आप ग्रामीण निवासी है तो आपको आवेदन फॉर्म संबंधित विकास अधिकारी के पास फॉर्म जमा करवाना होगा।
- सारे दस्तावेजों का सत्यापन होने के बाद बच्चे को लाभ प्रदान किया जायेगा।
भुगतान की स्थिति कैसे देखे
- सबसे पहले आपको Social Justice and Empowerment Department की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा।
- ऑफिसियल वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने होम पेज खुल जायेगा। इस होम पेज पर आपको आपको Apply Online /E Services का सेक्शन दिखाई दकरेub।
- आपको इस सेक्शन में से Palanhar Payment Status के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने अगला पेज खुल जायेगा।
- इस पेज पर आपको Academic Year, भामाशाह नंबर और एप्लीकेशन आईडी, कैप्चा कोड आदि को भरना होगा।
- सभी जानकारी भरने के बाद आपको Get Status के बटन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपके सामने भुगतान की स्थिति आ जाएगी।
संशोधित नियम, 2007 दिनांक 25.04.2007 निराश्रित पेंशन की पात्र विधवा महिला की संतान का समावेश
संशोधन आदेश क्रमांक 48595 दिनांक 07.08.2007 निराश्रित पेंशन की पात्र विधवा महिला की संतान के संबंध में संशोधित आदेश
संशोधन आदेश क्रमांक 3514 दिनांक 27.01.2010 पुनर्विवाहित विधवा माता की संतान का समावेश
संशोधन आदेश क्रमांक 25816 दिनांक 30.04.2010 कुष्ठ/ एड्स पीडित माता/पिता की संतान का समावेश
संशोधन आदेश क्रमांक 16901 दिनांक 03.03.2011 नाते जाने वाली महिला की संतान का समावेश
संशोधन आदेश क्रमांक 49283 दिनांक 23.06.2011 योजना का संशोधित आवेदन पत्र 01.07.2011 से लागू
संशोधन आदेश क्रमांक 433 दिनांक 26.04.2013 योजना की परिभाषा में संशोधन
संशोधन आदेश क्रमांक 1111 दिनांक 1.5.2013 परिभाषा में संशोधन
संशोधन आदेश क्रमांक 7951 दिनांक 29 मई, 2013 विधवा/नाते गई महिलाओं के बच्चों के सम्बन्ध में आदेश
संशोधन आदेश क्रमांक 1336 दिनांक 16 मई, 2013 पालनहार को अधिकतम दो माह में राशि का भुगतान करने सम्बन्धी आदेश
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